PM Modi News- पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर 6 साल का बैन नहीं; दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी याचिका
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PM मोदी के चुनाव लड़ने पर 6 साल का बैन नहीं; दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी याचिका, जस्टिस सचिन दत्ता ने की ये टिप्पणी

Delhi High Court Dismisses Plea To Disqualify PM Narendra Modi From Election

Delhi High Court Dismisses Plea To Disqualify PM Narendra Modi From Election

PM Modi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल के लिए चुनावी बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। मामले को सुनते हुए हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सुनवाई कर रहे जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि, याचिकाकर्ता का मानना है कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिन्दू देवी-देवताओं और धार्मिक स्थलों के नाम पर बीजेपी के लिए वोट मांगे और यह नियमों का उल्लंघन है।

जस्टिस दत्ता ने कहा कि, इस अदालत के लिए चुनाव आयोग को किसी भी शिकायत पर विशेष दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश देना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने चुनाव आयोग की दलील को दर्ज किया है। आयोग द्वारा इस मामले में कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा और एक आदेश पारित किया जाएगा। इसलिए विभिन्न कारणों से यह याचिका पूरी तरह गलत है और यह याचिका खारिज की जाती है।

पीएम मोदी के खिलाफ किसने दाखिल की याचिका?

दरअसल, एडवोकेट आनंद एस.जोंधले द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिक दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया था कि, पीएम मोदी लगातार हिंदू देवी-देवताओं और धार्मिक स्थलों के नाम पर वोट मांग रहे हैं।

जोंधले ने बताया था कि, इस बारे में उन्होने चुनाव आयोग से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद उन्होने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और हाईकोर्ट से मांग की कि, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पीएम मोदी को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जाये और उन पर 6 साल चुनावी बैन लगाने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाये।

26 अप्रैल को होनी थी याचिका पर सुनवाई

एडवोकेट आनंद एस.जोंधले की इस याचिका पर पहले 26 अप्रैल शुक्रवार को सुनवाई होनी थी। मगर जस्टिस सचिन दत्ता के छुट्टी पर चले जाने के चलते उस दिन सुनवाई टाल दी गई। इसके बाद जोंधले की याचिका पर 29 अप्रैल सोमवार को सुनवाई की तारीख तय कर दी गई थी।

पीएम के खिलाफ साजिश करना देशद्रोह

इससे पहले एक मामले की सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आ चुकी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि, देश के पीएम के खिलाफ साजिश करना देशद्रोह के बराबर है।